Friday, August 22, 2014

ऑरिजनल डॉक्युमेंट्स और केस डायरियों का पता नहीं

साल 2002 के हिट ऐंड रन केस में बॉलिवुड ऐक्टर सलमान खान के खिलाफ नए सिरे से चलाए जा रहे मुकदमे में और देरी हो सकती है। इस केस के ज्यादातर गवाहों के मूल बयानों के साथ-साथ केस डायरियां भी गायब हैं। पुलिस ने कोर्ट को यह जानकारी दी है।
पुलिस ने गुरुवार को कोर्ट को पहली बार केस डायरी गायब होने की जानकारी दी। इससे पहले पुलिस ने कहा था कि गवाहों के 63 मूल बयानों में से सिर्फ 7 का पता लगाया जा सका है। हालांकि, फोटोकॉपी मौजूद है।
जज डी डब्ल्यू देशपांडे ने इस मामले में अब रिटायर हो चुके तत्कालीन जांच अधिकारी किशन शेंगल को भी 12 सितंबर को खुद कोर्ट में पेश होने और गायब दस्तावेजों पर प्रकाश डालने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पुलिस को भी निर्देश दिया कि वह 12 सितंबर की अगली सुनवाई तक डॉक्युमेंट्स का पता लगाए। इससे पहले कल गायब बयानों की वजहसे एक महीने के बाद इस केस में सुनवाई हुई थी।
 
सलमान के वकील श्रीकांत शिवाडे ने दावा किया कि कानून के मुताबिक, मुकदमा आगे बढ़ाने के लिए कोर्ट के समक्ष ऑरिजनल डॉक्युमेंट्स को पेश करना जरूरी है, जबकि अभियोजन पक्ष ने दलील दी है कि मुंबई की अदालतों में चल रहे ट्रेंड के मुताबिक केस फोटोकॉपी से भी चल सकता है।
जज डी डब्ल्यू देशपांडे ने पुलिस से कहा कि वह अगली सुनवाई के दौरान अपने रुख के बारे में बताए। कोर्ट उसके बाद इस बात की जांच करेगी कि अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के पास कौन से डॉक्युमेंट्स हैं और क्या उनके आधार पर मुकदमे पर आगे बढ़ना सही होगा।
पुलिस के मुताबिक, ऑरिजनल डॉक्युमेंट्स मैजिस्ट्रेट कोर्ट में रखे गए थे, जहां शुरू से मुकदमा चल रहा था। हालांकि गैर-इरादतन हत्या का आरोप इस मामले में जुड़ जाने के बाद, जब मामले को हाल ही में मैजिस्ट्रेट कोर्ट से सेशन कोर्ट में ट्रांसफर किया गया तो ऑरिजनल डॉक्युमेंट्स और केस डायरियों का पता नहीं लगाया जा सका।
शिवाडे ने कहा कि यह मामला बहुत संवेदनशील और एक गंभीर अपराध से जुड़ा है इसलिए वह चाहते हैं कि कानून के अनुसार ऑरिजनल डॉक्युमेंट्स कोर्ट के समक्ष पेश किए जाएं, सिर्फ कॉपी काफी नहीं होंगी।
कोर्ट ने 25 जुलाई को बांद्रा पुलिस को गुरुवार की सुनवाई में केस डायरियां पेश करने का निर्देश दिया था लेकिन पुलिस ने केस डायरियां गायब हो जाने की जानकारी दी। सेशन कोर्ट में इस मामले की सुनवाई नए सिरे से हो रही है। पिछले साल 5 दिसंबर को सेशन कोर्ट ने इस आधार पर नए सिरे से सुनवाई का आदेश दिया था कि गैर इरादतन हत्या के संगीन आरोपों के संदर्भ में गवाहों से पूछताछ नहीं की गई थी।
ऐक्टर के खिलाफ यह आरोप सुनवाई के दौरान मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने लगाया था। 28 सितंबर 2002 को ऐक्टर सलमान की कार ने एक बेकरी के बाहर पटरी पर सो रहे कुछ लोगों पर अपनी कार चढ़ा दी थी जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और चार अन्य घायल हो गए थे।

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