Wednesday, August 13, 2014

ऑटो और टैक्सी का न्यूनतम किराया 2 रुपये बढ़ाने को मंजूरी

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को ऑटो और टैक्सी का न्यूनतम किराया 2 रुपये बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इनके न्यूनतम किराये क्रमश: 15 और 19 रुपये से बढ़कर 17 और 21 रुपये हो जाएंगे। हाई कोर्ट ने किराये की नई दर को मंजूरी देते हुए कहा है कि इसे वही ऑटो-टैक्सी वाले लागू कर सकेंगे, जिनके वाहन में कैलिबरेटेड मीटर होगा। इसका मतलब यह है कि ऑटो-टैक्सी में लगे मीटर में नया मिनिमम किराया दिखने पर ही यात्री उसे चुकाएंगे। इसके लिए ऑटो-टैक्सियों को वर्कशॉप ले जाकर मीटर की चिप बदलवानी पड़ेगी।
कोर्ट ने मौजूदा मीटरों में बदलाव लाने के लिए या कैलिबरेट करने के लिए 45 दिनों का समय दिया है। जानकारों का कहना है कि इस बदलाव के लिए कम से कम 7 दिन तो लग जाएंगे। वैसे जिस ऑटो या टैक्सी में कैलिबरेटेड मीटर होगा, वह नया किराया मंगलवार आधी रात से ही वसूल कर सकेंगे।

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