Monday, July 14, 2014

अशोक चव्हाण की मुश्किल बढी

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण की मुश्किल बढ़ गई है। इलेक्शन कमिशन ने पेड न्यूज केस में कानून के मुताबिक अपने चुनावी खर्च की जानकारी देने में नाकाम रहने पर चव्हाण को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इलेक्शन कमिशन ने उनसे पूछा है कि क्यों न उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाए। चव्हाण को नोटिस का जवाब देने के लिए 20 दिन का वक्त देते हुए आयोग ने कहा कि वह 'जनप्रतिनिधित्व कानून एवं नियमों के मुताबिक चुनावी खर्च के हिसाब की जानकारी देने में नाकाम रहे हैं।' 
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर इलेक्शन कमिशन ने मई में चव्हाण को एक नोटिस जारी किया था ताकि वह 2009 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के दौरान अपने कथित चुनावी खर्चों से जुड़े मामले में कमिशन के सामने पेश हों। इलेक्शन कमिशन ने उन खर्चों को 'पेड न्यूज' का मामला माना था। 
अगर इलेक्शन कमिशन द्वारा चव्हाण को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो उनकी मौजूदा लोकसभा सदस्यता पर असर पड़ सकता है, जबकि यह मामला विधानसभा चुनावों में उनके चुनाव लड़ने से जुड़ा हुआ है। इलेक्शन कमिशन के आदेश में कहा गया है कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 10 के तहत कमिशन द्वारा अयोग्य घोषित किया जाने वाला कोई उम्मीदवार अगले तीन साल तक न तो संसद के किसी सदन और न ही राज्य विधानमंडल के लिए कोई चुनाव लड़ सकता है। 

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