महाराष्ट्र में डांस बार पर लगे प्रतिबंध पर गुरुवार को उच्चतम न्यायालय
में रोक लगा दी है। इसके बाद अब राज्य में डांस बार एक बार फिर से खुल जाएंगे।
इससे पहले अप्रैल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने
महिला बार डांसर्स के अधिकारों को कायम रखते हुए उन्हें उनके काम को जारी रखने की
अनुमति दी थी और डांस बार्स पर प्रतिबंध लगाने से इन्कार कर दिया था।
लेकिन जून 2014 में राज्य सरकार ने महाराष्ट्र
पुलिस एक्ट में संशोधन को मंजूरी देते हुए राज्य में डांस बार पर प्रतिबंध लगा
दिया था।
बॉम्बे हाई कोर्ट के प्रतिबंध के खिलाफ दिए गए फैसले का समर्थन करते हुए
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि राज्य सरकार इस तरह के बार में बार
टेंडर, रिसेप्शनिस्ट और वेट्रेस के तौर पर काम करने वाली
महिलाओं के काम को अभद्र और अपमानजनक क्यों नहीं मानती।
फैसले के बाद बाहर आए वकील प्रसेनजीत केसवानी ने बताया कि अदालत ने अपने
फैसले में कहा है कि डांस बार चलाए जा सकते हैं लेकिन इनमें अश्लीलता नहीं होनी
चाहिए।
वहीं दूसरी तरफ फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री देवंद्र फडणवीस
ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करेंगे। अदालत ने कहा है कि डांस
बार्स में अश्लीलता नहीं हो इसका हम ध्यान रखेंगे।
No comments:
Post a Comment