Wednesday, March 12, 2014

मेंबर(स्टाफ) महेश कुमार सहित सभी आरोपियों के खिलाफ अभियोग निर्धारित करने का निर्देश

10 करोड़ के रेलवे घूसकांड मामले में पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के भांजे विजय कुमार सिंगला और नौ अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा शुरू हो गया है। अदालत ने मंगलवार को सभी 10 आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी(आपराधिक साजिश) और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत आरोप तय किए।
आरोपियों ने खुद को दोषी मानने से इनकार कर दिया जिसके बाद अदालत ने उनके खिलाफ मुकदमा शुरू करने का निर्देश दिया। आरोपियों ने स्पेशल सीबीआई जज स्वर्ण कांता शर्मा के सामने कहा कि वे खुद को दोषी नहीं मानते। उन्होंने ट्रायल के लिए दावा पेश किया। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई 25 अगस्त के लिए टाल दी ताकि मामले में अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज किए जा सकें।
इस कांड के सामने आने के बाद कांग्रेस नेता पवन कुमार बंसल को रेल मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। बंसल को सीबीआई ने अभियोजन पक्ष का गवाह बनाया है। अदालत ने सात मार्च को रेलवे बोर्ड के तत्कालीन मेंबर(स्टाफ) महेश कुमार सहित सभी आरोपियों के खिलाफ अभियोग निर्धारित करने का निर्देश दिया था। सीबीआई ने पिछले साल दो मई को दस आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
इनमें कुमार, सिंगला, बेंगलुरु की कंपनी जी जी ट्रॉनिक्स इंडिया प्रा. लि. के मैनेजिंग डायरेक्टर एन आर मंजूनाथ, मिडलमैन अजय गर्ग और संदीप गोयल, राहुल यादव, समीर संधीर, सुशील डागा, सी वी वेणुगोपाल व एम वी मुरलीकृष्णन शामिल हैं। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि भारत में भ्रष्टाचार कल्पना की भी हद पार कर चुका है। इस मामले ने मकसद को हासिल करने के लिए रिश्वत देने के एक अनूठे तरीके का खुलासा किया है।
अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि सिफारिश की संस्कृति और ताकतवर लोगों से सही संपर्क आज जल्दी पैसा कमाने का जरिया बन गई है। अनौपचारिक रूप से अदालत ने सात मार्च को आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए थे।

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