Thursday, September 24, 2015

12 लोगों में से आठ के लिए अभियोजन पक्ष ने सजा-ए-मौत मांगी

सन्‌ 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाकों में दोषी करार दिए गए 12 लोगों में से आठ के लिए अभियोजन पक्ष ने सजा-ए-मौत मांगी है। मकोका की विशेष अदालत में 30 सितंबर को बाकी चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाने की तकरीर की गई है।
विशेष सरकारी वकील राजा ठाकरे ने मंगलवार को कोर्ट में इस मामले में दोषी करार दिए गए 12 लोगों को मौत का सौदागर करार देते हुए इनमें से आठ के लिए मौत की सजा सुनाने की दरख्वास्त की। जिन दोषियों के लिए मौत की सजा मांगी गई है, उनके नाम हैं- कमाल अहमद अंसारी, डॉ.तनवीर अहमद अंसारी, मोहम्मद फैजल शेख, एहतेशाम सिद्दिकी, शेख आलम शेख, मोहम्मद साजिद अंसारी, नावेद हुसैन खान और आसिफ खान हैं।
जिन चार दोषियों के लिए उम्रकैद मांगी गई है उनके नाम हैं- मोहम्मद माजिद शेख, मुज्जमिल शेख, सोहेल शेख और जमीर अहमद शेख हैं। हालांकि सरकारी वकील ठाकरे ने अदालत में दलील दी है कि इन चारों दोषियों को सजा में कमी करके उम्रकैद तो दी जाए लेकिन उनकी उम्रकैद की अवधि साठ साल से कम नहीं होनी चाहिए।

उल्लेखनीय है कि इसी माह में जज यतिन शिन्दे ने इस मामले में एक को बरी करते हुए 12 आरोपियों को दोषी करार दिया था। 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों की प्रथम श्रेणी की बोगियों में कई बम धमाके हुए थे। इस आतंकी वारदात में कम से कम 189 लोग मारे गए थे और 800 से अधिक घायल हुए थे।

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