पति की मौत के बाद 'अनुकंपा के आधार पर' किसी विधवा को मिली नौकरी क्या उसके फिर से विवाह करने के बाद जा सकती है। बंबई हाई कोर्ट इस सवाल पर दायर एक याचिका पर फैसला देगा। याचिकाकर्ता संगीता को उसके पति की मौत के बाद बीएमसी में नौकरी मिली थी। लेकिन उसने जब दूसरा विवाह कर लिया तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया। बीएमसी के अनुसार फिर से विवाह करने पर अनुकंपा पर मिली नौकरी बरकरार नहीं रह सकती। संगीता के वकील ने जस्टिस एफ.आई. रेबेलो तथा सी.एल. पांगरकर की खंडपीठ के समक्ष मंगलवार को दलील दी कि ऐसा नियम मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करता है। अदालत ने बीएमसी को लिखित जवाब देने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है।
Thursday, January 21, 2010
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