Tuesday, June 16, 2009

राज ठाकरे को मिली जमानत और कल्याण सेशन कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ( एमएनएस) के अध्यक्ष राज ठाकरे को निचली अदालत से
मिली जमानत को खारिज करते हुए उन्हें 29 जून को कल्याण के रेलवे कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया। पिछले साल अक्टूबर में रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा देने आए उत्तर भारतीय छात्रों की एमएनएस कार्यकर्ताओं द्वारा पिटाई के मामले में कोर्ट ने यह आदेश दिया है। सरकारी वकील अमित देसाई ने बताया कि हाई कोर्ट ने कल्याण मैजिस्ट्रेट कोर्ट से राज ठाकरे को मिली जमानत और कल्याण सेशन कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि रेलवे पुलिस ने राज ठाकरे की कस्टडी मांगी है, इसलिए उन्हें 29 जून को रेलवे मैजिस्ट्रेट के सामने सरेंडर करना होगा। डोंबीवली में एमएनएस कार्यकर्ताओं की हिंसा के सिलसिले में कल्याण पुलिस ने राज के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके बाद पिछले साल 22 अक्टूबर को राज को कल्याण मैजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया था। मैजिस्ट्रेट ने उन्हें जमानत दे दी थी, लेकिन जीआरपी ने कल्याण कोर्ट से उनकी कस्टडी मांगी, क्योंकि वह राज को रेलवे कोर्ट में पेश करना चाहती थी। मैजिस्ट्रेट ने जीआरपी को राज की ट्रांजिट कस्टडी दे दी थी। इस मामले में राज ने अग्रिम जमानत हासिल कर ली थी। राज्य सरकार और जीआरपी ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि राज पहले से ही गिरफ्तार थे, इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती थी। हाई कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करते हुए राज की अग्रिम जमानत खारिज कर दी और 29 जून या उससे पहले कल्याण कोर्ट में पेश होने को कहा।

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