Wednesday, December 23, 2015

खुली नीलामी में बेचने के दौरान नियमों का उल्‍लंघन

  बांद्रा की प्राइम लोकेशन पर एसोसिएट जर्नल्‍स लिमिटेड (AJL) को 1983 में आवंटित की गई भूमि के बारे में हाल ही में आई रिपोर्ट में कहा गया है कि संपत्‍ित को खुली नीलामी में बेचने के दौरान नियमों का उल्‍लंघन हुआ है। रिपोर्ट में कम से कम आठ उल्‍लंघनों का जिक्र है।
इसमें कहा गया है कि प्‍लॉट के आवंटन में विवेकाधीन शक्‍ितयों का लगातार दुरुपयोग किया गया। यह बात सामने आई थी कि 3,478 वर्ग मीटर की यह भूमि AJL की सं‍पत्‍ित का हिस्‍सा थी, जिसे बाद में यंग इंडिया को हस्‍तांतरित कर दिया गया।
यंग इंडिया कंपनी का मालिकाना हक सोनिया गांधी और राहुल गांधी (दोनों के पास 38-38 फीसद शेयर हैं) के पास है। फर्स्‍ट पोस्‍ट की खबर के अनुसार, इस जानकारी के सामने आने के बाद महाराष्‍ट्र के मुख्‍यमंत्री कार्यालय की ओर से असेसमेंट रिपोर्ट तैयार कराई गई है।
भाजपा नेता सुब्रह्मण्‍यम स्‍वामी लखनऊ, नई दिल्‍ली, मुंबई, इंदौर, भोपाल और पंचकुला में AJL की संपत्‍ित को पाने के लिए की गई धोखाधड़ी और अमानत में खयानत के मामले में सोनिया और राहुल गांधी को अदालत खींच ले गए हैं। इन जमीनों की कीमत हजारों करोड़ रुपए है।

इस मामले में सोनिया और राहुल गांधी को 19 दिसंबर को अदालत में पेश होना पड़ा था, जहां से उन्‍हें जमानत मिल गई थी। इस मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होनी है। मुख्‍यमंत्री कार्यालय की रिपोर्ट में डिस्‍पोजल ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स रूल 1971 के नियम 31 के हवाले से कहा गया है कि भूमि के औद्योगिक और व्‍यावसासिक उपयोग के लिए आवंटन में उल्‍लंघन किया गया।

No comments:

Post a Comment