Thursday, February 5, 2009

बम्बई हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के रूप में ए. एन. रॉय की नियुक्ति को

बम्बई हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के रूप में ए. एन. रॉय की नियुक्ति को
निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने डीजीपी रॉय की नियुक्ति गलत ठहराया और नियमों का पालन न करने के लिए कोर्ट ने राज्य सरकार को लताड़ा। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि 4 हफ्ते के अंदर नया डीजीपी नियुक्त किया जाए। गौरतलब है कि इस उच्च पद पर रॉय की नियुक्ति पिछले साल फरवरी में हुई थी।
एक अन्य आईपीएस अधिकारी सुप्रकाश चक्रवर्ती ने सेंट्रल अडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) के समक्ष याचिका दायर कर रॉय की नियुक्ति को चुनौती देते हुए कहा था कि इस पद के लिए 3 अन्य अधिकारियों के वरियता क्रम का उल्लंघन कर उनकी नियुक्ति की गई थी।
कैट ने बाद में अपने आदेश में कहा कि प्रदेश के डीजीपी के रूप में रॉय की नियुक्ति में पूर्व के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देश का पालन नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि रॉय और राज्य सरकार दोनों ने उच्च न्यायालय में कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। आज चीफ जस्टिस स्वतंत्र कुमार के नेतृत्व वाली बेंच ने कैट के आदेश को बरकरार रखते हुए डीजीपी के रूप में रॉय की नियुक्ति को कानून के खिलाफ बताया।

No comments:

Post a Comment