सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बॉलिवुड एक्टर संजय दत्त को युनाइटेड नेशन्स के गुडविल अंबेसडर के रूप में अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करने के लिए विदेश यात्रा दो सप्ताह बढ़ाने की अनुमति दे दी। दत्त कुपोषण पर यूएन के गुडविल अंबेसडर हैं। मुंबई में १९९३ में हुए सीरियल ब्लास्ट के सिलसिले में वह जमानत पर रिहा हुए हैं।
उल्लेखनीय है कि दत्त ने सुप्रीम कोर्ट के 14 जनवरी के आदेश में संशोधन के लिए एक आवेदन दाखिल किया था। उस आदेश के जरिए उन्हें 15 फरवरी तक के लिए विदेश जाने की अनुमति मिली थी।
सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि संजय दत्त फिलहाल विदेश में हैं। उन्हें अपनी विदेश यात्रा बढ़ाने के लिए कोर्ट की अनुमति की दरकार है क्योंकि यूएन प्रोग्राम के जिस कार्यक्रम के लिए उन्हें अमेरिका की यात्रा करनी थी उसे दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया।
सीबीआई ने हालांकि चीफ जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष संजय दत्त की दलील का विरोध नहीं किया, लेकिन इसने कहा कि उनकी तरफ से दाखिल आवेदनपत्र पर एक वकील ने दस्तखत किए हैं। कोर्ट ने 14 जनवरी को दत्त को कुपोषण पर यूएन के गुडविल अंबेसडर के तौर पर अपनी प्रतिबद्धता पूरी करने के लिए न्यू यॉर्क जाने की अनुमति दी थी।
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