मुंबई सेशन कोर्ट ने टैक्स चोरी और हवाला कारोबार के आरोपी हसन अली को रिमांड पर देने की प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) की मांग को खारिज करते हुए सशर्त जमानत दे दी है। हसन अली को 5 दिन मुंबई में रहना होगा और ईडी के अधिकारी इस दौरान 48 घंटे उनसे पूछताछ कर सकते हैं। इसके अलावा हसन अली को एक महीने के भीतर 80 हजार रुपये जमा कराने होंगे। इससे पहले गुरुवार को ईडी ने सेशन कोर्ट के चीफ जज एम.एल. ताहिलियानी को सील बंद लिफाफा सौंप कर कई अपराधों में हसन अली के लिंक होने के सबूत दिए थे जिसके तहत उसके रिमांड की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि ईडी ने जो दस्तावेज सौंपे हैं वे उसके केस के लिए पर्याप्त नहीं हैं। ईडी के कई दावे एक-दूसरे का खंडन करते हैं। गौरतलब है कि ईडी ने अली पर अंतरराष्ट्रीय हथियार सौदागर अदनान खागोशी से संबंध होने के आरोप लगे थे, जिसकी जांच जारी है। बचाव पक्ष के वकील आई. पी. बगाड़िया ने कहा था कि जब मुंबई पुलिस ने उनके मुवक्किल को नकली पासपोर्ट के केस में गिरफ्तार किया था तब ईडी ने महज मामले की जांच करने के लिए अनुमति मांगी ना कि हिरासत की।
Friday, March 11, 2011
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